Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव (Panchayat election) कराने का आदेश दिया है।
साथ ही कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले को अवैध बताया गया था।
Allahabad High Court ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा- मौजूदा ग्राम प्रधान चुनाव होने तक प्रशासक बने रहेंगे। जिस शासनादेश के तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, वह पूरी तरह से वैध है। यानी प्रशासक अगले तीन महीने तक काम करते रहेंगे। जस्टिस अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने 3 घंटे सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
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कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन अपना काम करता रहेगा। उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया कमीशन के काम पर निर्भर नहीं करेगी। चुनाव मौजूदा नियमों और ढांचे के तहत ही कराए जाएंगे। इसमें 27% आरक्षण के प्रावधान का पालन किया जाएगा।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या यूपी में अब विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव के बाद होगा। पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है। हालांकि, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है।

