BIG NEWS : मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Mohammad Ali Jauhar University) को बड़ी कानूनी राहत मिली है. यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.
मुरादाबाद मंडल आयुक्त ने DM रामपुर के आदेश पर रोक लगाते हुए हुए मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही फिलहाल यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की संभावना टल गई है. RAMPUR NEWS
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आयुक्त के आदेश के बाद जिला प्रशासन अब अगले निर्देश मिलने तक यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं करेगा. मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा. इस प्रकरण की सुनवाई सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन न्यायालय में शोक (कंडोलेंस) के कारण अवकाश रहने से सुनवाई अब अगली तारीख पर होगी.
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दरअसल, रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कथित अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू की थी. आरडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था.

