KANPUR NEWS : डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह ने रविवार को सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जीजीआईसी चुन्नीगंज व आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित कैलाशनाथ इंटर कॉलेज एवं डीएवी इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया।
मौके पर मौजूद नागरिकों से संवाद कर निर्वाचक नामावली से संबंधित स्थिति जानी। इसके अलावा मौजूद लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के तरीके बताए। फार्म 06 भरने के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों ने पहले से अपना मोबाइल नंबर मतदाता सूची से लिंक कर रखा है, वे वोटर हेल्पलाइन ऐप पर मोबाइल नंबर दर्ज कर परिवार के सभी सदस्यों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वे भी वोटर डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर जाकर अपना नाम खोज सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सत्यापन के बाद भी नाम सूची में नहीं मिलता है, तो फॉर्म-6 भरना अनिवार्य होगा। फॉर्म भरते समय आवेदक को अपना विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं अथवा माता-पिता या दादा-दादी में से किसी का नाम दर्ज रहा हो, तो उसका विवरण देने से सत्यापन प्रक्रिया सरल हो जाती है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं की फोटो खराब है अथवा जो “नो मैपिंग” की श्रेणी में आते हैं, वे अपने संबंधित बूथ पर उपस्थित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक सुधार करा सकते हैं। जन्म-तिथि के आधार पर दस्तावेजों की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैध पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। 1 जुलाई 1987 के बाद एवं दिसंबर 2004 से पहले जन्मे नागरिकों को स्वयं के साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा, जबकि 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को स्वयं तथा माता-पिता दोनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, एसडीएम स्तर के अधिकारी भी उपलब्ध हैं और पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित की जा रही है। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा निर्वाचन आयोग के पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई सुविधा के अंतर्गत नागरिक बीएलओ को कॉल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, जिस पर संबंधित बीएलओ स्वयं संपर्क करेंगे।
बुक अ कॉल विथ बीएलओ का लाभ उठाएं
यदि आपको BLO से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप उनको काल करके बुला सकते हैं। डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की सुविधा के लिए “बुक-ए-कॉल विथ बीएलओ” सेवा प्रारंभ की गई है।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वोटर पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET App पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के पश्चात “Book a Call with BLO” विकल्प के माध्यम से अपनी पहचान संबंधी विवरण भरकर कॉल बुक करने का अनुरोध दर्ज किया जा सकता है।
अनुरोध प्राप्त होने के बाद संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर सामान्यतः 48 घंटे के भीतर मतदाता से फोन पर संपर्क करेगा।

