KANPUR NEWS : आईआईटी से रामादेवी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चिन्हित 2500 से अधिक अतिक्रमणों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल 2026 के निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की जाएगी। KANPUR NEWS
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इसके तहत अतिक्रमित स्थलों पर किए गए निर्माणों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए।
सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आईआईटी से रामादेवी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ढाई हजार से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। कई स्थानों पर स्थायी निर्माण कर दुकानें संचालित की जा रही हैं, जबकि कुछ मामलों में अतिक्रमणकर्ता द्वारा भूमि पर अवैध निर्माण कर उसे किराए पर भी दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल 2026 के निर्देशों के अनुपालन के लिए जनपद स्तर पर हाईवे टास्क फोर्स गठित की गई है, जिसे राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को अतिक्रमणमुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए हाईवे टास्क फोर्स के माध्यम से राजमार्गों के किनारे चिन्हित अतिक्रमणों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने ऐसे सभी मामलों में नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर चिन्हित अतिक्रमणों की सूची संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाए। जिन अतिक्रमित स्थलों पर स्थायी निर्माण कर विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं, उनके संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जाए। ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं की सूची केस्को को उपलब्ध कराई जाए।
अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश
उन्होंने हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स को विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख मार्गों को प्रत्येक दशा में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप अतिक्रमणमुक्त कराया जाए। इस कार्य में सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का संचालन किसी भी दशा में न हो
बैठक में जिलाधिकारी ने नौबस्ता-हमीरपुर मार्ग पर रात्रिकालीन विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का संचालन किसी भी दशा में न होने पाए। ऐसे वाहनों की सघन जांच कर कार्रवाई की जाए। साथ ही ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्य में तेजी लाकर सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
यातायात प्रवर्तन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मई माह में बिना हेलमेट वाहन चलाने के 32,631, ओवरस्पीड के 10,252, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 10,304, बिना सीट बेल्ट के 767, ड्रंक एंड ड्राइविंग के 340 तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग के 276 चालान किए गए। वहीं मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न के विरुद्ध 5,559 मामलों में प्रवर्तन कार्रवाई की गई। गंभीर यातायात उल्लंघनों के 38 मामलों में वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए गए।
बैठक में राहवीर योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वहीं सड़क दुर्घटना में घायलों के निःशुल्क उपचार के लिए जनपद में नौ अस्पताल चिन्हित किए गए हैं, जहां निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रवर्तन का विषय नहीं, बल्कि जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। सभी विभाग समन्वित प्रयास करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
बैठक में पुलिस उपायुक्त यातायात रविन्द्र कुमार, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी तथा विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

