UP HIGHCOURT NEWS : FIR में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे ‘माननीय’ या ‘श्रीमान’ नहीं लगाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। बेंच ने यूपी पुलिस से पूछा- FIR केंद्रीय मंत्री पर दर्ज हो रही थी, तो उनके नाम के आगे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। UP HIGHCOURT NEWS
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दरअसल, हाईकोर्ट 31 मार्च को मथुरा में एक्सीडेंट के एक मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की सुनवाई कर रहा था।
जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा-भले ही लिखित रिपोर्ट में, मंत्री का उल्लेख प्रथम सूचनादाता द्वारा अनुचित ढंग से किया गया हो, किंतु चेक FIR लिखते समय, यह पुलिस का कर्तव्य था कि वह प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग करे, भले ही उसे ब्रैकेट्स में ही क्यों न लिखा गया हो।
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कोर्ट ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (गृह) से हलफनामा दाखिल करके बताने को कहा है कि क्यों एफआईआर में केंद्रीय मंत्री का नाम सम्मानजक शब्द माननीय के साथ नहीं लिखा गया। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को करेगा।

