Akhilesh Dubey News : Kanpur जिला जज चवन प्रकाश की कोर्ट ने एडवोकेट अखिलेश दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। भाजपा नेता रवि सतीजा ने फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज कराकर 50 लाख रंगदारी मांगने के मामले में बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। KANPUR NEWS
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DGC क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने रवि सतीजा के खिलाफ सुनियोजित ढंग से पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा फर्जी होने पर विवेचक ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। आरोपी ने गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया है। कोर्ट ने विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य, वादी मुकदमा और गवाहों के बयानों को देखते हुए गंभीर प्रकृति का अपराध है। जिसके बाद जिला जज ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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आरोपी अखिलेश दुबे एक साथ तीनों मामलों में जमानत अर्जी दाखिल की थी। वहीं अखिलेश के साथी लवी मिश्रा की होटल मालिक से रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज करा कर ढाई करोड़ वसूली के मामले में जमानत खारिज हो गई है।
7 अगस्त को पुलिस ने भेजा था जेल
भाजपा नेता रवि सतीजा ने अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ रेप और पाक्सो एक्ट में फर्जी मुकदमे में फंसा कर 50 लाख रंगदारी मांगने के मामले में बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने 7 अगस्त को अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच कर रहे नौबस्ता इंस्पेक्टर शरद तिलारा ने आरोपियों पर पहले आपराधिक साजिश कर जबरन वसूली की धारा बढ़ाई थी।
इसके बाद झूठे साक्ष्य देकर आपराधिक मामले में फंसाने की धारा बढ़ाई थी। जिस पर आरोपी अखिलेश दुबे ने जिला जज चवन प्रकाश की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एफआईआर को पढ़ने मात्र से यह पता चल रहा है कि सभी तथ्य फर्जी हैं। 6 अगस्त को एसआईटी ने अपने कार्यालय में बुलाया था। वहीं से क्राइम ब्रांच ने उनकी गिरफ्तारी दिखा दी थी।

