Allahabad High Court Lucknow Bench News : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department in Uttar Pradesh) के स्कूलों के विलय मामले (merger of schools) में योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) को बड़ा झटका लगा है। Allahabad High Court Lucknow Bench News
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इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने सीतापुर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की गई है।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को विशेष अपीलों पर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ताओं ने बहस की। इससे पहले याचियों के अधिवक्ता बहस कर चुके हैं। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलों के समर्थन में नजीरों को भी पेश किया।
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कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को नियत की है। पहली विशेष अपील सीतापुर के 5 बच्चों ने, और दूसरी भी वहीं के 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए दाखिल की है। इनमें स्कूलों के विलय में एकल पीठ द्वारा बीती 7 जुलाई को दिए गए फैसले को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया है।
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याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा एल पी मिश्र व अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ने दलीलें दीं। जबकि, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेसिया, मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह के साथ बहस की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए विलय के कुछ दस्तावेजों में कथित रूप से अनियमितताएं सामने आईं। जिनके मद्देनजर कोर्ट ने सीतापुर जिले में स्कूलों की विलय प्रक्रिया पर मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि बीती 7 जुलाई को स्कूलों के विलय मामले में एकल पीठ ने प्रथामिक स्कूलों के विलय आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्रथामिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर दिया था।
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