BREAKING NEWS: कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. BREAKING NEWS
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हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया.
कोर्ट के आदेश के बाद अब इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ सकेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और सहयोगी इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जियां भी मंजूर कर लीं.
अब जमानत मिलने के बाद पूर्व विधायक जेल से भी बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी और उनके साथियों को जेल में बंद हुए 34 महीने हो गए हैं। इस समय इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। बता दें कि 8 दिन पहले महाराजगंज से इरफान कानपुर पेशी पर आए थे। उन्होंने कहा था- मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, इंसाफ मिलेगा। Irfan Solanki Release News
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हाईकोर्ट में गुरुवार को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इसराइल आटेवाला, तीनों की जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। वहीं, इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा।

