FSSAI RULE : किदवई नगर निवासी अनुराग अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट लंच को गए। यहां उन्हें मिनरल वॉटर की बोतल का पानी दिया गया। अनुराग ने नार्मल पानी का अनुरोध किया तो वेटर ने झिकझिक शुरू कर दी। वेटर ने बताया कि नार्मल पानी सर्व नहीं होता। इसपर अनुराग ने मिनरल वॉटर ही रखने का कहना पडे। FSSAI RULE
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यह संक्षिप्त कहानी अमूमन सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और कैफे की है। आपको जबरन मिनरल वॉटर लिया जाएगा और चार्ज लिया जाएगा। आप इसपर या तो लडाई करें या चुपचाप बैठे रहें। जिसके जरिये वे अच्छी कमाई करते हैं. लेकिन यदि आपको ऐसी पानी की बोतल नहीं चाहिए तो आप मना कर सकते हैं. इसके बाद भी यदि पानी की कीमत को आपके बिल में जोड़ा जाता है तो ऐसे में आपके पास शिकायत का अधिकार होता है.
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FSSAI के नियमों के अनुसार, रेस्टोरेंट को ग्राहकों को मुफ्त ताज़ा पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि कोई रेस्टोरेंट बोतलबंद पानी बेचने पर जोर देता है या मुफ्त पानी देने से मना करता है, तो ग्राहक इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम या खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बोतलबंद पानी की बोतलों पर BIS मार्क होना ज़रूरी है, और पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए FSSAI का लाइसेंस भी अनिवार्य है।
ये होता है अधिकार
यदि आप किसी भी होटल या रेस्तरां में खाने जाते हैं तो वहां आपको साफ़ पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का नियम है. लेकिन अधिक मुनाफ़ा कमाने के लिए होटल या रेस्तरां वाले गिलास या जग में पानी के साथ ही पानी की बोतल भी लाकर रख देते हैं.
रेस्तरां वाले अपने ग्राहकों को साफ पानी देने के दायित्व से बच नहीं सकते. यदि कोई रेस्तरां नार्मल पानी नहीं देते हुए मिनरल वॉटर की बोतल बेचने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन इसके लिए ग्राहकों को शिकायत करनी पड़ेगी.
कहां करें शिकायत
ग्राहकों को यदि रेस्तरां के खिलाफ शिकायत करनी है तो इसके लिए उन्हें उपभोक्ता अदालत में शिकायत करनी होगी. शिकायत के दौरान ग्राहकों को साबित करना होगा कि उन्हें पानी की बोतल बेची गई, जिसके लिए पक्का बिल भी पेश करना होगा.
उपभोक्ता अदालत में कैसे करें शिकायत
· आप फोन कर्क भी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं. इसके लिए 1800114000 या 1915 पर कॉल करना होगा.
· ग्राहक चाहे तो ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए
· आप अपनी शिकायत वेब पोर्टल के ज़रिये भी दर्ज करवा सकते हैं www.consumerhelpline.gov.in पर जाना होगा.
· इसके अलावा आप चाहे तो एसएमएस के जरिये भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको 8800001915 नंबर पर मैसेज करना होगा.
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