KANPUR NEWS: बिकरु कांड (Bikru Kand) मारे गए कुख्यात विकास दुबे (Vikas Dubey) को असलहा सप्लाई करने वाले 25 हजार के इनामी अपराधी इस्लाम बेग को आज स्पेशल सीजेएम कोर्ट (CJM COURT) ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। KANPUR NEWS
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5 साल कैद की सजा
कोर्ट ने आरोपी को 5 साल कैद की सजा सुनाई। वर्ष 2020 में तत्कालीन बजरिया इंस्पेक्टर राममूर्ति यादव ने आरोपी को शास्त्री नगर स्थित काली मठिया चौराहे से गिरफ्तार किया था। अपराधी इस्लाम बिकरु कांड में विकास दुबे को असलहा सप्लाई करता था।
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बजरिया इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई थी FIR
तत्कालीन इंस्पेक्टर राममूर्ति यादव ने 26 अगस्त 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह रात 12 बजे मातहतों के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चौबेपुर थाने में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, हत्या प्रयास, बलवा, षड़यंत्र रचना समेत अन्य मुकदमों में फरार 25 हजार का इनामी आरोपी इस्लाम बेग उर्फ बब्लू शास्त्री नगर स्थित काली मठिया चौराहे के पास मौजूद है।
पुलिस ने काली मठिया से किया था गिरफ्तार
पुलिस ने मौके पर पहुंची, जहां आरोपी पान की दुकान के पास छिपा हुआ खड़ा था। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि वह विकास दुबे को असलहा सप्लाई करता था।
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तमंचा व दो कारतूस बरामद हुए थे
पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा व दो कारतूस बरामद किया था। मामला स्पेशल सीजेएम कुमुदलता त्रिपाठी की कोर्ट में ट्रायल पर था। अभियोजन के संयुक्त निदेशक कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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