UTTAR PRADESH NEWS : यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। इसमें आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। ONLINE और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अपना नाम लिस्ट में जुड़वाना है, कैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करना है। करेक्शन करवाने का तरीका क्या है या फिर किस तरह विदेश में रह रहे आपके परिजनों के नाम जुड़ सकते हैं। SIR लिस्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए पढ़िए
सवाल: ड्राफ्ट सूची में नाम कैसे चेक करें?
जवाब: आप अपना नाम 3 तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला- बूथ लेवल ऑफिसर के पास उपलब्ध मतदाता सूची से
ECINET मोबाइल ऐप से और ceouttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in के जरिए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। राज्य और जिला चुनें। इसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करें। अपना बूथ सिलेक्ट करें और ड्राफ्ट सूची डाउनलोड कर लें।
सवाल: क्या दावा-आपत्ति ऑनलाइन कर सकते हैं?
जवाब: हां, दावे आपत्ति ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए संबंधित फॉर्म को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भरना होगा।
सवाल: ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम न हो तो क्या करें?
जवाब: आप फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। नए मतदाताओं को भी फॉर्म-6 भरना होगा।
सवाल: विदेश में रहते हैं, किसी और जगह रहते हैं तो क्या करें?
जवाब: फॉर्म 6A, 7, 8 का भी ऑप्शन है। विदेश में रहते हैं और नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फॉर्म 6A भरना होगा। अगर नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 भरना होगा। निवास बदलना है या सुधार करवाना है तो फॉर्म 8 भरना होगा।
सवाल: आवेदन पत्र कहां से मिलेंगे, कहां जमा होंगे?
जवाब: बूथ लेवल अधिकारी, तहसील में मतदाता पंजीकरण केंद्र (VRC) या वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in से मिलेंगे। फॉर्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी, तहसील में VRC पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा ECINET मोबाइल ऐप या http://voters.eci.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सवाल: पहली बार वोट डालने के योग्य हुए तो क्या करें?
जवाब: ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हुए हैं, उन्हें फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा। अब तक 15,78,483 फॉर्म-6 मिल चुके हैं। जांच के बाद नाम जोड़े जाएंगे।
सवाल: कब तक फॉर्म भर सकेंगे, अंतिम सूची कब आएगी?
जवाब: ड्राफ्ट मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी हुई। दावा-आपत्तियां 6 फरवरी तक की जा सकती हैं। नोटिस और दावों का निस्तारण 27 फरवरी 2026 तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी होगी।
सवाल: फॉर्म भरकर जमा करने के बाद क्या होगा?
जवाब: 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2026 तक दावे-आपत्ति के बाद 27 फरवरी तक जांच की जाएगी। 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसे जांचेंगे।
सवाल: क्या ड्राफ्ट सूची के नाम भी कट सकते हैं?
जवाब: अगर कोई आपत्ति करता है तो संबंधित वोटर को नोटिस जारी किया जाएगा। जवाब नहीं मिलने पर बीएलओ क्रॉस चेक करेगा। आपत्ति सही पाई गई तो नाम अंतिम सूची से काट दिया जाएगा।
सवाल: शिकायत या सहायता कहां से लें?
जवाब: हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। अपने बीएलओ या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क करें।
सवाल: कोई जानकारी गलत रह गई तो क्या वोट डाल पाएंगे?
जवाब: हां, वोटर कार्ड में किसी भी तरह की गलती होने पर भी आपको वोट डालने का अधिकार है। ऑप्शनल दस्तावेज जैसे आधार, राशन कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड के जरिए आप वोट डाल सकते हैं।
सवाल: अपने BLO से कैसे संपर्क कर सकते हैं?
जवाब: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर ‘Know Your BLO’ या ‘Search Your Polling Station/BLO’ विकल्प उपलब्ध हैं। यहां आप अपनी जानकारी डालकर अपने विधानसभा क्षेत्र का BLO ढूंढ सकते हैं।
सवाल: किस गड़बड़ी की वजह से वोट नहीं डाल पाएंगे?
जवाब: अगर EPIC नंबर गलत है, तो वोट नहीं डाल पाएंगे।
सवाल: मोबाइल-इंटरनेट नहीं है तो नाम कैसे चेक करें या सुधरवाएं?
जवाब: इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के पास जाएं। उन्हें EPIC नंबर देकर वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी है तो फॉर्म 8 भरना होगा। इसके लिए सही जानकारी वाला डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे पिता का नाम गलत है, तो सही नाम वाला डॉक्यूमेंट देना होगा।
अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो जन्मतिथि और एड्रेस वेरिफाई करने के लिए सरकार की तरफ से जारी सर्टिफिकेट और फोटो BLO को देना होगा।
जन्मतिथि वेरिफाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वीं/12वीं की मार्कशीट
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बीमा पॉलिसी या बैंक पासबुक
एड्रेस वेरिफाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- बिजली/पानी/टेलीफोन/गैस बिल
- बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक एड्रेस सहित
- रेंट एग्रीमेंट
- सरकारी कर्मचारी का सेवा पहचान पत्र
- पेंशन डॉक्यूमेंट
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
इनके अलावा माता-पिता या घर के किसी सदस्य का नाम VOTER LIST में होना चाहिए। उनका EPIC नंबर भी देना होगा। अगर माता-पिता की मृत्यु हो गई है, तो 2003 के पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए।

