ANURAG DWIVEDI
विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान सोलंकी को जमानत नहीं मिली। मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी रविंद्र अवस्थी ने बताया कि एडीजे प्रथम कोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख नीयत कर दी है। (KANPUR IRFAN CASE)
सपा विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को न्यायिक हिरासत में भेजा
अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस स्टांप शुल्क छूट 10 करोड़ रुपये से अधिक
इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने खुद को बताया विधायक
दावा किया जा रहा है कि 500 का वह नोट नकली है जिसमें ………
जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के आरोपी सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को एसीएमएम तीन एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया। जहां न्यायाधीश आलोक यादव ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब इस मामले में बचाव पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी की ओर से जिला जज कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इसमें कई बिंदुओं को कोर्ट के सामने रखा गया है। कोर्ट ने पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत की। इसके बाद अभियोजन वकील ने दलील दी कि जिस प्लाट पर झोपडी थी। उस प्लाट का केस केडीए के विरूद्ध कोर्ट में चल रहा है। बचाव पक्ष के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जमानत की अगली तारीख 19 दिसंबर रखी गई है।