ARTI PANDEY
सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) के वकील ने उनका केस लड़ने से इनकार कर दिया है। वकील गौरव दीक्षित का कहना है कि इरफान पर फीस के तौर पर 4 महीने में 32 लाख रुपए की पेमेंट बकाया है। इससे परेशान होकर मंगलवार को मैंने एडीजे-1 कोर्ट से इरफान की जमानत अर्जी वापस ले ली थी। बुधवार को मैंने कोर्ट में मौखिक रूप से भी केस लड़ने से मना कर दिया। केस की शुरुआत से लेकर अब तक मैं अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा हूं। अब ऐसे केस लड़ना संभव नहीं है। वकील ने विधायक के खिलाफ थाने में शिकायत भी दी है। बताया कि मैंने कई बार फीस देने के लिए कहा। लेकिन हर बार विधायक के परिजनों ने टाल दिया।
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ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बोले जांच करेंगे
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि वकील की तरफ से जो शिकायत दी गई है, उसकी मेरिट के आधार पर जांच की जाएगी। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि विधायक सोलंकी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता करीम अहमद और शईद नकवी मामले में पैरवी कर रहे हैं। वकील गौरव दीक्षित इनकी टीम का हिस्सा थे।
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नवंबर के बाद से इरफान की बढ़ती गईं मुश्किलें
जाजमऊ में प्लॉट पर कब्जे को लेकर आगजनी की घटना हुई थी। मामले में नजीर फातिमा ने 7 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ प्लॉट पर कब्जे के लिए आग लगवाने का आरोप लगाते हुए जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में विधायक ने पहले एक महीने तक फरार रहे, सरेंडर करने के बाद विधायक पर एक के बाद एक 8 मुकदमे दर्ज किए गए। विधायक पर पुलिस ने गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की है। फिलहाल विधायक महाराजगंज जेल और उनका भाई रिजवान कानपुर जेल में बंद है।