KANPUR NEWS : बिल्हौर के औरंगपुरसांभी (Aurangpur Sambhi) में 18 साल पहले पट्टे पर दी गई 235 बीघा जमीन का आवंटन एडीएम फाइनेंस की कोर्ट ने गुरुवार को निरस्त कर दिया है।
पूरी जमीन ग्रामसभा में दर्ज कराने के आदेश तहसीलदार को दिए हैं। वर्तमान में इस जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपये है।

एडीएम फाइनेंस ADM (Finance) विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद पट्टे को निरस्त कर दिया है। जमीन को ग्राम सभा में दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
बिल्हौर के तत्कालीन एसडीएम ने 2008 में 233 लोगों को 235 बीघा कृषि भूमि पट्टे पर दी थी। तब आरोप लगे थे कि बगैर विज्ञापन, डुगडुगी पिटवाए भूमि का आवंटन किया गया। सुरक्षित भूमि भी कम जरूरतमंद लोगों को दे दी गई।
मामले में जांच हुई तो तहसीलदार की रिपोर्ट पर तत्कालीन डीएम डॉ. हरिओम ने 10 दिसंबर 2012 को सभी पट्टे निरस्त कर दिए थे। इसके बाद आवंटी 2013 में डीएम के आदेश के खिलाफ कमिश्नर की कोर्ट चले गए थे।
कमिश्नर कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करके निर्णय देने का आदेश एडीएम फाइनेंस की कोर्ट को दिया था। इसकी सुनवाई 2019 से एडीएम फाइनेंस की कोर्ट में चल रही थी। पट्टा आवंटन से पहले किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं दिया और न गांव में डुगडुगी पिटवाई गई।
सुरक्षित भूमि पर पट्टे का आवंटन कर दिया गया। मूल रकबे से अधिक का आवंटन किया गया। कम जरूरतमंद को पट्टे दिए गए। किसी भी किसान को बराबर से जमीन नहीं दी गई। मनमाने और चहेतों को ज्यादा और बाकी को कम जमीन दी गई।

