Supreme Court News : Delhi में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और internet सेवाएं बंद करने और लोगों की हिरासत से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
कोर्ट ने कहा कि मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलनी चाहिए, इंटरनेट बहाल किया जाना चाहिए और लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं लगनी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश का शनिवार को उल्लंघन हुआ। इस पर कोर्ट ने केंद्र और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए।
इससे पहले CJP लीडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार सुबह 10 बजे 23 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। तीनों को दिल्ली कैंट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था।कोर्ट ने उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया। तीनों ने ₹50 हजार का बेल बॉन्ड भी भरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को CJP के प्रदर्शन के दौरान 7 हजार लोगों को हिरासत में लिया गया था।

