Supreme Court News: बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर Rahul Gandhi और कांग्रेस को नोटिस जारी किया गया है। CJI सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता।
CJI ने सुप्रीम कोर्ट में SIR के विरोध प्रदर्शन और मार्च से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। राहुल गांधी और 13 अन्य की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग (ECI) को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि हम कोई अलग-थलग दुनिया में नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि वे (विपक्ष) बाहर क्या बयान देते हैं और अदालत में क्या कहते हैं। हमें सब कुछ पता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल का नाम लिए बिना यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में सवाल करना चाहते हैं। उन्हें सफाई देनी होगी। याचिका दायर करने से पहले INDIA ब्लॉक ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था।
एक याचिकाकर्ता के आचरण पर कोर्ट ने जताई आपत्ति
कोर्ट ने 13 याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। इन याचिकाकर्ताओं ने उस तरीके को चुनौती दी है, जिससे चुनाव आयोग मतदाता सूची का ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ कर रहा है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए, सीजेआई ने कहा, ‘हम याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में पूछना चाहेंगे’।

