Bihar Voter List: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद हटाए गए नामों की सूची जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर डाल दी गई है। Bihar Voter List
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चुनाव वाले राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ़्ते चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया था कि वह मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का ब्योरा पब्लिश करे। देखिए, कैसे देखें हटे मतदाता अपना लिंक
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण में डिलीट हुए वोटरों की सूची बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी कराई है, जैसे वोटर लिस्ट और बाकी जानकारी जारी की गई थी। बिहार चुनाव से पहले विपक्षी दल इस मुद्दे पर हंगामा करते रहे थे और सोमवार को सुबह ही इस हंगामे को शांत करने के लिए आयोग ने यह बड़ा कदम उठा लिया। इसके बाद अब देखना है कि इन 65 लाख में से कितने लोग आपत्ति के लिए सामने आते हैं, क्योंकि दावा-आपत्ति की प्रक्रिया इस सूची के जारी होने के पहले से चल रही थी। फिलहाल सूची देखने के लिए यह लिंक पेस्ट करें- https://ceoelection.bihar.gov.in/index.html
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देखें कि इस लिंक से आखिर निकाला क्या जाएगा?
भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर बिहार के इन 65 लाख वोटरों की सूची जारी की गई है। शीर्षक है- “मतदाताओं की सूची, जिनके नाम 2025 तक बिहार मतदाता सूची में थे, लेकिन 01.08.2025 की ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं।” इसका लिंक https://ceoelection.bihar.gov.in/index.html है। जब इस लिंक पर आगे बढ़ेंगे तो दो विकल्प आता है। पहला विकल्प वोटर कार्ड नंबर (EPIC) डालकर देखने का और दूसरा विधानसभा और भाग संख्या अनुसार सूची डाउनलोड करने का। इपिक डालकर खोजने पर किसी एक वोटर की अपडेट जानकारी दिखेगी। जबकि, दूसरे विकल्प से जाने पर बूथ के वोटरों की सूची मिलेगी।
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अपील या दावा (Claim/Objection) डालें
अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो चिंता की बात नहीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया तय की है.
1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आप Form 7 भरकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
यह फॉर्म आप ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप के ज़रिए भर सकते हैं.
यदि आपके लिए डिजिटल प्रक्रिया मुश्किल है, तो आप Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं.कुछ जिलों में BLO WhatsApp या घर-घर जाकर भी फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं.
स्थानीय नोटिस बोर्ड पर भी देखें
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सूची हर बूथ-स्तरीय दफ्तर, पंचायत भवन और ब्लॉक विकास कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई गई है। यानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तब भी आप नजदीकी सरकारी दफ्तर जाकर सूची देख सकते हैं.
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