KANPUR NEWS : धुएं का छल्ले बनाने वालों के लिए यह खास खबर है। खुली सिगरेट बेचने पर 1,000 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जनपद में कोटपा अधिनियम-2003 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। सभी कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में 60×30 सेंटीमीटर आकार का ‘यहां धूम्रपान करना अपराध है’ बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इसके नीचे शिकायत के लिए नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और विभाग का नाम भी अंकित करना होगा।
तंबाकू के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध
तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। पहली बार उल्लंघन पर 1,000 रुपये तक जुर्माना या दो वर्ष तक की सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। दोबारा उल्लंघन पर 5,000 रुपये तक जुर्माना और पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है। प्रचार सामग्री भी जब्त की जाएगी।
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। प्रत्येक तंबाकू विक्रेता को अपनी दुकान पर इससे संबंधित 60×30 सेंटीमीटर आकार का चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। इसी तरह सभी शैक्षणिक संस्थानों की बाहरी सीमा से 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। विद्यालयों के मुख्य द्वार पर भी निर्धारित चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
खुली सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबंधित
बिना 85 प्रतिशत चित्रित स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर पहली बार 500 रुपये तक जुर्माना या एक वर्ष तक की सजा तथा दोबारा उल्लंघन पर 1,000 रुपये तक जुर्माना और दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। खुली सिगरेट की बिक्री भी प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
सीएमओ ने स्पष्ट किया कि कोटपा अधिनियम के तहत निर्धारित साइनेज एवं चेतावनी बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग, संस्थान और तंबाकू विक्रेता की होगी।

