KANPUR NEWS : कल्याणपुर के गूबा गार्डेन (Guba Garden) के निजी अपार्टमेंट में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई पिता-पुत्र की मौत के मामले में शिव कृपा अपार्टमेंट के सुपरवाइजर मनीष कुमार के खिलाफ कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गई है।
कल्याणपुर क्षेत्र के गूबा गार्डन स्थित अपार्टमेंट में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दो सफाई कर्मियों की मौत के मामले को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने गंभीरता से लिया है। सोमवार को आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल कानपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से उनके आवास पर मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों से पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही आयोग की ओर से तत्काल जिला प्रशासन को पत्र जारी कर संज्ञान लिया गया था और अब मौके पर आकर पूरे प्रकरण की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और प्रारंभिक जांच में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है।
उपाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। साथ ही परिवार के पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को शासन की सभी पात्र सहायता योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान सदस्य दिशा राज्य स्तरीय समिति, उ.प्र. शासन राजू बाल्मीकि,ADM CITY, सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर, अपर नगर आयुक्त (प्रथम) नगर निगम तथा महाप्रबंधक जलकल विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई कर्मियों की सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों पर चर्चा की गई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों पर विचार किया गया।
डीएम के आदेश पर गठित कमेटी की रिपोर्ट में प्रथम द्ष्टया हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013 की धारा 8) का उल्लंघन पाया गया। जांच में मनीष कुमार की लापरवाही सामने आई। जिला समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
राज्य सभा (Rajya Sabha) में जवाब मांगे जाने के बाद डीएम ने ADM सिटी की अध्यक्षता में एसीपी और समाज कल्याण अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपी दी है। इसमें प्रथम द्ष्टया में शिव कृपा अपार्टमेंट के सुपरवाइजर मनीष कुमार की लापरवाही सामने आई है।
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राज्य सभा में लिखित जवाब देना
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 30 मार्च को राज्य सभा में लिखित जवाब देना है। इसमें बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ या नहीं? वर्ष 2013 में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए बने अधिनियम का अनुपालन किया गया या नहीं। इस संबंध में मंत्रालय के सचिव एवं उप सचिव के अलावा स्वच्छ भारत मिशन से दो मेल DM और एक मेल नगर आयुक्त को भेजा गया था।
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जलकल के महाप्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने गुरुवार को ही रिपोर्ट दे दी थी कि निजी अपार्टमेंट की कमेटी द्वारा निजी तौर पर सफाई के लिए तीन लोग बुलाए गए थे। ये अपंजीकृत थे। वहीं मंत्रालय का कहना है कि इनके परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप 30-30 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही 10-10 लाख रुपये जीवन बीमा के मिलने चाहिए। FIR दर्ज करके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी हो। अब पुलिस की रिपोर्ट है कि मृतकों के परिजन लिखित समझौता कर चुके हैं। वहीं प्रशासन को तय करना है कि मंत्रालय द्वारा मांगी गई रिपोर्ट में क्या बताएंगे। मंत्रालय का निर्देश है कि मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
क्या था मामला
कल्याणपुर के गूबा गार्डेन अपार्टमेंट में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान पिता-पुत्र जावेद और आबिद की मौत का मामला अब राज्यसभा तक पहुंच गया है। पिता-पुत्र की मौत के 36 घंटे बाद भी जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस ने कहा कि तहरीर मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। गूबा गार्डेन के एक अपार्टमेंट में बीते रोज देर रात कर्नलगंज निवासी इरफान अपने ससुर जावेद और साले आबिद के साथ सेप्टिक टैंक साफ करने गया था। टैंक में उतरने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से जावेद और आबिद की मौत हो गई थी।

