KANPUR NEWS : अरबों रुपये की कानपुर गोशाला सोसाइटी भौंती की लगभग 164 हेक्टेयर की जमीन को सीलिंग में दर्ज करते हुए राज्य सरकार के नाम कर दी गई है।
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एडीएम कोर्ट के 11 साल पुराने आदेश को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने बहाल रखते हुए आदेश सुनाया। गोशाला की जमीन पर औद्योगिक व व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा था। कानपुर गोशाला सोसाइटी के प्रतिनिधि उसे चैरिटेबल ट्रस्ट बताने में असफल रहे।
ADM वित्त विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि गोशाला की जमीन पर कर्मिशयल उपयोग होते पाया गया। 164 हैक्टेयर की जमीन को सीलिंग में दर्ज कर के सरकारी जमीन में निहित किया गया है।
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राज्य सरकार ने गोशाला सोसाइटी के पास कानून की सीमा से अधिक जोत होने की बात कही थी। तत्कालीन एडीएम कोर्ट ने 19 सितंबर 2014 को कुल 164.684 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण करने का आदेश दिया था।
सोसाइटी ने मण्डलायुक्त की कोर्ट में अपील की थी। अपील में कहा था कि कितनी जमीन सिंचित है और कितनी असिंचित, सिंचाई का साधन क्या है, कितनी जोत एक फसली है और कितनी दो फसली, कितनी जमीन पर आबादी है, कितने क्षेत्रफल में रास्ता है, कितने में तालाब और कितने में खेती हो रही है, इन सभी सवालों को आदेश में स्पष्ट होना चाहिए था।
जिन्हें कोर्ट ने आदेश में नजरंदाज कर दिया। मण्डलायुक्त की कोर्ट ने एडीएम कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। इस पर एडीएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीएम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को बहाल रखा।

