KANPUR S.I.R. NEWS : शहर में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को शुरु कर दिया गया है। DM JP SINGH ने बिठूर में बीएलओ के साथ गणना पत्रक बांटे।
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जिले में इस काम को करने के लिए 10 विधानसभा क्षेत्रों में 3620 बीएलओ को लगाया गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि गणना पत्रक की दो प्रतियां होंगी, जिसको भरने के बाद एक प्रति मतदाता के पास रहेगी व दूसरी प्रति बीएलओ के पास रहेगी।
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चार दिसंबर तक घर घर जाएंगी बीएलओ
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिठूर विधानसभा से एसआईआर को शुरु किया गया है। चार दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर इस काम को करेंगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 09 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।
दावे एवं आपत्तियां 09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के सत्यापन, सुनवाई तथा निस्तारण की प्रक्रिया 09 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 07 फरवरी 2026 को किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम सदर अनुभव सिंह, तहसीलदार सदर विनय द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम एवं प्रक्रिया
1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्यक्रम दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है।
2. कार्यवाही के दौरान बीएलओ अपने मतदेय स्थल के सभी मतदाताओं से संपर्क कर प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र दो प्रतियों में उपलब्ध कराएंगे। बीएलओ कम से कम तीन बार घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रहण करेंगे।
3. गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, EPIC संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा का नाम/राज्य की प्रविष्टियां तथा फोटो पूर्व-मुद्रित होंगे। मतदाता चाहें तो अपना नवीन पासपोर्ट आकार का फोटो भी चस्पा कर सकते हैं।
4. गणना प्रपत्र में मतदाता द्वारा अन्य विवरण भरे जाएंगे, जो इस प्रकार हैं —
●मतदाता की आयु, जन्मतिथि और लिंग।
●वर्तमान पूरा पता (घर संख्या, मोहल्ला, ग्राम/वार्ड, डाकघर, तहसील)।
●परिवार के प्रमुख व्यक्ति का नाम तथा मतदाता से संबंध।
●मोबाइल नंबर या अन्य संपर्क विवरण।
●यदि मतदाता ने हाल में पता बदला है, तो पूर्व पते का उल्लेख।
●यदि कोई परिवार सदस्य मृतक है या स्थानांतरित हो गया है, तो उसका भी विवरण।
5. गणना प्रपत्र में पिछले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2003 की निर्वाचक नामावली का विवरण भी भरा जाएगा, जो इस प्रकार है —
●वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम जिस विधानसभा क्षेत्र और भाग में दर्ज था, उसका विवरण।
●उस सूची में मतदाता या उसके संबंधी का नाम और क्रम संख्या।
●यदि मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है, तो किसी संबंधी का नाम एवं संबंध का उल्लेख।
6. विवरण भरने में असुविधा होने पर बीएलओ की सहायता ली जा सकती है।
7. मतदाता आयोग के पोर्टल http://voters.eci.gov.in पर जाकर वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या किसी संबंधी का नाम देख सकते हैं।
8. गणना प्रपत्र भरने के बाद मतदाता या उनके वयस्क संबंधी के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। एक प्रति बीएलओ को दी जाएगी तथा दूसरी हस्ताक्षरित प्रति पावती के रूप में मतदाता को दी जाएगी।
9. गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण के दौरान मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना है।
10. जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र पर विवरण भरकर जमा कर दिया होगा, उनके नाम आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित होंगे।
11. जिन मतदाताओं का नाम विगत पुनरीक्षण की सूची से लिंक नहीं हो सका, उन्हें सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाएगा।
12. सुनवाई के दौरान मतदाता किसी एक प्रमाण-पत्र (जैसे पहचान-पत्र, जन्म-प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि) प्रस्तुत करेंगे, जैसा आयोग के 9 सितम्बर 2025 के निर्देशों में वर्णित है।
13. आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।
14. दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी।
15. उक्त अवधि में कोई भी मतदाता दावा या आपत्ति दर्ज कर सकेगा।
16. प्रथम अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और द्वितीय अपील की सुनवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाएगी।
17. निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
18. सभी मतदाताओं से अपील है कि वे गणना अवधि के दौरान बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र में अपनी प्रविष्टियाँ सही-सही भरें और समय से बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराएँ, ताकि निर्वाचक नामावली पूर्ण, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाई जा सके।

