RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा…
रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. एक तरफ राफेल सौदे को लेकर विपक्ष की ओर से अनिल अंबानी को घेरा जा रहा है तो वहीं अब उन्हें अवमानना मामले में जेल जाना पड़ सकता है. दरअसल, सर्वोच्च अदालत ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में अंबानी के अलावा कंपनी ग्रुप के दो डायरेक्टरों को भी दोषी पाया है.
तो तीन महीने की जेल
कोर्ट ने अनिल अंबानी को सख्त लहजे में एरिक्सन इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि देने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि समयसीमा के अंदर नहीं चुकाने पर तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर आदेश की अवहेलना के लिए एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब है कि रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
जारी किया था नोटिस
- बता दें, सात जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन की याचिका पर अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया था और 13 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
- एरिक्सन इंडिया कंपनी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरु करने की याचिका दाखिल की थी.
- आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक यह रकम चुकाने के लिए कहा था लेकिन, कंपनी भुगतान नहीं कर पाई. एरिक्सन का कहना है कि यह अदालत की अवमानना है.
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आरती पाण्डेय वेबसाइट की संपादक हैं। यह देश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर निगाह रखती हैं। कई बडी और सनसनी खबरों को पहले बे्रक करने का श्रेय आरती पाण्डेय को जाता है। निष्पक्ष और तथ्यपरक रिपोर्टिंग इनकी खासियत है। साथ ही स्थानीय और देश की समस्याओं की ओर भी इनका फोकस रहता है।