KANPUR NEWS : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदेय स्थलों के संभाजन एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया 02 नवम्बर 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 12 नवम्बर को एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर (DM Mahendra Singh Tanwar) की अध्यक्षता में नवीन सभागार, सरसैया घाट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर निर्धारित पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतदाता पंजीकरण, मतदेय स्थलों के संभाजन तथा दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपील की।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां 12 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को होगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित कराने के लिए फॉर्म-6, प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6ए, नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति अथवा नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा निवास परिवर्तन, प्रविष्टियों में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा। पात्र नागरिक संबंधित फॉर्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सेवा पोर्टल अथवा ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे पात्र नागरिक, जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, तथा वे युवा जो 01 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन आवेदनों का निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि की तिमाही में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों के संभाजन के दौरान सामान्यतः किसी भी मतदेय स्थल पर 1,200 से अधिक मतदाता नहीं रखे जाएंगे। नए मतदेय स्थलों के निर्धारण एवं मौजूदा मतदेय स्थलों के पुनर्व्यवस्थापन में भौतिक सत्यापन, मतदाताओं की सुविधा, परिवार के सदस्यों के नाम एक ही अनुभाग में रखने तथा मतदान केंद्र तक पहुंचने में होने वाली असुविधाओं को कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मतदेय स्थलों की सीमाओं की स्पष्टता एवं भवनों की उपयुक्तता भी सुनिश्चित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का समस्त कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराया जाए। मतदेय स्थलों के संभाजन, मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के प्रारंभ तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के अवसर पर भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित कर आवश्यक जानकारी साझा की जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि संबंधित बूथ लेवल अधिकारी द्वारा बूथ लेवल एजेंट को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म (फॉर्म-6, 7 एवं 8) बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं। यदि किसी बूथ लेवल एजेंट द्वारा संपूर्ण दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान 30 से अधिक फॉर्म जमा किए जाते हैं, तो उनका पुनः सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के 09 अक्टूबर 2026 के निर्देशों के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के प्रावधानों के अंतर्गत फॉर्म-7 में मिथ्या घोषणा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों, निर्धारित समयसीमा एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उनके सुझाव भी प्राप्त किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रतिनिधियों से पात्र नागरिकों, विशेषकर नए एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण में सहयोग करने की अपील की।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक चतुर्वेदी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

