Driving & Drinking Law : कार में ‘कार-ओ-Bar’ करने मतलब शराब पीने को लेकर कई तरह की बातें होती हैं. जैसे कि अगर आप कार नहीं चला रहे तो आप कार में बैठकर मदिरापान कर सकते हैं.
गाड़ी अगर खड़ी है तो आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं. आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और बगल में बैठा दोस्त दारू पी रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं. जितनी बोतल उतनी बातें वाला मामला है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की कार में शराब के सेवन के नियम बहुत ही सख्त हैं. सीधा-सीधा कहें तो शराब पीने का कोई नियम नहीं है. साफ मनाही है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ‘ड्रंक एंड ड्राइव’ (‘Drunk and Drive’) करने पर आपका चालान कट सकता है.
जेल भी हो सकती है. सारे नियम जान लीजिए. (‘Drunk and Drive’)
सबसे पहली बात तो जब आपकी गाड़ी घर से बाहर है तब वो public place में है. इसलिए पब्लिक प्लेस में गड़बड़ करने वाले सारे नियम उसके ऊपर लागू होते हैं. इसलिए आप पर जुर्माना तब भी लगाया जा सकता है जब आप पार्क कार में ड्रिंक कर रहे हैं. कई धाराओं में आप पर केस दर्ज हो सकता है और जेल भी हो सकती है. गाड़ी घर से बाहर खड़ी है, तो वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि पब्लिक प्लेस है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में Supreme Court ने माना था कि बिहार एक्साइज (अमेंडमेंट) एक्ट 2016 के तहत ‘पब्लिक प्लेस’ की परिभाषा से प्राइवेट गाड़ी को छूट नहीं है. इसका मतलब है कि बिहार में पब्लिक प्लेस पर प्राइवेट गाड़ी के अंदर शराब पीना पब्लिक प्लेस में शराब पीना माना जाएगा. यह कानून के तहत अपराध होगा. यह फैसला जस्टिस अशोक भूषण और के एम जोसेफ की बेंच ने सतविंदर सिंह बनाम राज्य के मामले में दिया था.
ऐसे में अगर कार में आप या पैसेंजर ड्रिंक कर रहे हैं. या गाड़ी में शराब की खुली बोतल रखी है. पार्क कार में आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है. केस बन सकता है. गाड़ी जब्त की जा सकती है. कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
कार में ड्रिंक और नियम (Driving & Drinking Law)
खड़ी कार यानी पार्क कार में आप और आपके दोस्त ‘कार-ओ-Bar’ कर रहे हैं. मदिरापान कर रहे हैं और इस दौरान आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो आप पर IPC की धारा 268 (सार्वजनिक उपद्रव), मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (ड्रिंक के बाद ड्राइव करना या प्रयास करना) और राज्य एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है.
अल्कोहल से जुड़े नियम सभी राज्यों के हिसाब से अलग हैं
अगर शराब की बोतल आपने खरीद ली. आप उसे घर लेकर जा रहे हैं. बीच में पुलिस गाड़ियां चेक कर रही हैं और इस दौरान कार में अल्कोहल की बोतल सील बंद नहीं हुई, तब भी आप मुसीबत में फंस सकते हैं. अल्कोहल सेवन करने के इरादे के लिए गिरफ्तारी हो सकती है. जुर्माना लगाया जा सकता है. कार जब्त हो सकती है और कोर्ट भी जाना पड़ सकता है.
तो क्या कार में अल्कोहल रखना भी अब गैर कानूनी है?
तो जवाब है कि ये आपके स्टेट और कार में बोतल रखने पर निर्भर करता है. सभी राज्यों के कार में अल्कोहल रखने के भी नियम हैं. दिल्ली में आप दो बोतलें रख सकते हैं. मगर उन्हें बूट में होना चाहिए. वो भी सील बंद. गुजरात और बिहार में आप अल्कोहल की बोतल नहीं रख सकते हैं. क्योंकि ये ड्राई स्टेट हैं.
तो जुर्माना लग सकता…
अगर आप एक राज्य से अल्कोहल लेकर दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे राज्य का नियम अल्कोहल पर क्या कहता है. कई राज्य बिना लाइसेंस या जानकारी के शराब के इंपोर्ट पर रोक लगाते हैं. माने कि दिल्ली से हरियाणा जाते समय तय सीमा से ज्यादा बोतलें लेकर जाने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. गोवा से महाराष्ट्र भी अगर तय सीमा से ज्यादा शराब आप लेकर गए, तो जुर्माना लग सकता है.
कहें तो स्टेट और वॉयलेशन के हिसाब से कार में शराब से जुड़े अपराधों पर लगने वाले दंड अलग-अलग हो सकते हैं. इसमें 2 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. गाड़ी जब्त हो सकती है. license canceled हो सकता है. 6 महीने से 3 साल तक (इलिगल ट्रांसपोर्टेशन) के लिए जेल हो सकती है और गुजरात और बिहार जैसे ड्राई राज्यों में FIR हो सकती है.

