KANPUR NEWS : खाद्य पदार्थों में मिलावट और पैकेट पर गलत जानकारी देने के मामले में 76 मामलों में एडीएम सिटी की कोर्ट ने मार्च में 28,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन कारोबारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नमूना भरा था। जांच में नमूना अधोमानक होने पर विभाग ने उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दर्ज कराया था। वहीं जारी किए गए 81 आरसी से 27 लाख की वसूली की गई। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने मिलावटखोर कारोबारियों के खिलाफ वाद दाखिल किया था जिसपर सुनवाई के बाद मार्च में ADM CITY कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्माता कंपनी से लेकर विक्रता सभी पर जुर्माना ठोका है। तरंग मिक्स माउथ फ्रेशनर में अधोमानक मिलने पर मेसर्स एवन प्रोडेक्ट्स जयपुर पर 60 हजार, कानपुर के मेसर्स तेजल एजेंसीज पर 20 हजार, लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 20 हजार कुल एक लाख का जुर्माना ठोका गया है।
कृष्णा ब्रांड की कुकीज में मिलावट मिलने पर कोर्ट ने कानपुर देहात की नेहा इंटरप्राइजेज पर 60 हजार, कानपुर फीलखाना स्थित मेसर्स बांके बिहारी इंटरप्राइजेज पर 15 हजार कुल 75 हजार का जुर्माना लगा है।
बादशाह नवरत्न मिक्चर (Badshah Navratna Mixture) खाद्य सुरक्षा विभाग की लैब में अधोमानक निकली। इसपर कोर्ट ने कानपुर पनकी स्थित बादशाह बिकानेर फूड प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर 60 हजार, गोविंद नगर के मेसर्स सुरभि एजेंसीज पर 10 हजार का जुर्माना ठोका है।

