KANPUR NEWS: बच्चों के साथ किसी तरह का अनुचित व्यवहार होने पर उसे छिपाने या चुप रहने की जरूरत नहीं है। इसकी जानकारी तत्काल अपने अभिभावकों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दें। KANPUR NEWS
कानून बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल ने बुधवार को गुरु हरराय एकेडमी, सनिगवां में किशोरों से संवाद के दौरान यह बात कही।
‘गुड टच-बैड टच’ के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा…
जनपद न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के तहत मिले अधिकारों और कानूनी संरक्षण की जानकारी दी। बच्चों को ‘गुड टच-बैड टच’ के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के व्यवहार से असहज महसूस होने या किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न की स्थिति में डरने अथवा घटना को छिपाने के बजाय तत्काल इसकी जानकारी अभिभावकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दें।
पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव तिवारी ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर जनपद के विद्यालयों में 25 सितम्बर से एक अक्टूबर तक पॉक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर संचालित अभियान में न्यायिक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं।
अभियान के तहत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने कैलाश नाथ बालिका विद्यालय सिविल लाइंस, एबी इंटर कॉलेज माल रोड, एसजी नानक विद्या गर्ल्स इंटर कॉलेज लाटूश रोड, विद्या निकेतन इंटर कॉलेज हरजिंदर नगर, सेंट फ्रांसिस जेवियर इंटर कॉलेज अशोक नगर, क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज बड़ा चौराहा, बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज मेस्टन रोड, कानपुर विद्या मंदिर स्वरूप नगर तथा गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज सुंदर नगर में भी विद्यार्थियों से संवाद किया।
विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न से बचाव, सुरक्षित और असुरक्षित व्यवहार की पहचान तथा ऐसी स्थिति में उपलब्ध कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। एक अक्टूबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य किशोरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ विद्यालय एवं सामाजिक परिवेश में उनकी सुरक्षा को मजबूत करना है।

