KANPUR NEWS : बीते साल औरामिन डाई से बनाए जा रहे 36,580 किलो ग्राम भुना चने को खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकडा था। अब इसे कोर्ट के आदेश पर भौंती स्थित डंपिग यार्ड में नष्ट करा दिया गया है।
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सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर 2025 को की गई कार्रवाई के दौरान उक्त भुना चना सीज किया गया था। जांच में इसमें औरामिन डाई की उपस्थिति पाई गईए जिसके आधार पर इसे असुरक्षित घोषित किया गया। रेफरल प्रयोगशाला की जांच में भी इसकी पुष्टि हुई थी। कोर्ट के आदेश पर सीज असुरक्षित चने को नष्ट कराया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 33.48 लाख रुपये थी।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, कानपुर नगर में सरकार बनाम महेश कुमार गुप्ता से संबंधित दो वादों में सीज सामग्री के विनष्टीकरण के संबंध में न्यायालय ने 14 जुलाई 2026 को आदेश दिया था।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह एवं डॉ. देवेंद्र सिंह आजाद को सदस्य बनाया गया। समिति ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरण अनुकूल विनष्टीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश मांगे।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कार्य के लिए दो पंजीकृत एजेंसियों की जानकारी दी। संबंधित फर्म द्वारा इन एजेंसियों से संपर्क करने पर विनष्टीकरण के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क बताया गया। फर्म ने शुल्क अधिक होने के कारण इसे वहन करने में असमर्थता जताते हुए वैकल्पिक व्यवस्था का अनुरोध किया। इसके बाद नगर निगम से संपर्क कर भौंती स्थित डंपिंग यार्ड में पर्यावरण अनुकूल विनष्टीकरण की व्यवस्था की गई।
समिति ने मौके पर पहुंचकर सीज सामग्री पर लगी सील की जांच एवं सत्यापन किया। सील सही पाए जाने के बाद उसे नियमानुसार हटाकर सामग्री विनष्टीकरण के लिए अवमुक्त की गई। निरीक्षण के दौरान कुछ सामग्री चूहों से क्षतिग्रस्त भी पाई गई। इसके बाद उपलब्ध 36,580 किलोग्राम भुना चना 23 अगस्त को नगर निगम के भौंती स्थित डंपिंग यार्ड में नगर निगम से अनुबंधित फर्म मेसर्स एनवायरमेंटल टेक्नो, आगरा के माध्यम से नियमानुसार नष्ट कराया गया।

