KANPUR NEWS : खतौनियों में खातेदारों और सह-खातेदारों के गाटों के अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों और लोप के मामलों को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
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यह अभियान 16 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक संचालित होगा और रोस्टर के अनुसार तय तिथियों पर प्रत्येक तहसील में चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
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DM JP SINGH ने कहा कि रोस्टर के अनुसार समयबद्ध ढंग से अभियान चलाकर अंश निर्धारण से जुड़ी सभी त्रुटियों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और तय समय-सीमा में कार्यवाही पूरी न होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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जिलाधिकारी ने बताया कि राजस्व परिषद के निर्देशानुसार अभियान को छह चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में 16 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय लेखपाल भू-प्रबंधन समिति और ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में खातेदारों व सह-खातेदारों के गाटों का अंश पढ़कर सुनाएंगे। दूसरा चरण 23 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें प्राप्त आपत्तियों के आधार पर लेखपाल द्वारा अभिलेखों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
तीसरे चरण में 8 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक राजस्व निरीक्षक स्तर पर जांच और संस्तुति की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद चौथा चरण 23 फरवरी से 4 मार्च 2026 तक निर्धारित किया गया है, जिसमें तहसीलदार स्तर पर परीक्षण कर विवादित प्रकरणों में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। पांचवां चरण 5 मार्च से 11 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसमें स्वीकृत मामलों में संशोधन आदेश जारी किए जाएंगे। अंतिम चरण 12 मार्च से 15 मार्च 2026 तक रखा गया है, जिसके तहत संशोधन आदेशों के अनुसार खतौनी में प्रविष्टि कराकर अभियान का समापन किया जाएगा।
सभी प्रकरण “भूलेख खतौनी अशुद्धि सुधार” पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। न्यायालयों से संबंधित आदेशों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, जिससे खातेदार निर्धारित रोस्टर के अनुसार उपस्थित हो सकें।

