AKHILESH DUBEY NEWS : झूठे मुकदमे दर्ज कराकर वसूली करने के आरोपों में जेल में बंद अखिलेश दुबे की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है।
साकेत नगर में कम्यूनिटी सेंटर की आड़ में पूरे पार्क में अवैध निर्माण करने और कब्जा कर किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस का संचालन करने व स्कूल चलाने पर केडीए ने पार्क में निर्माण को गिराकर कब्जा खाली कराने के आदेश दिए है।
आम लोगों के लिए पार्क विकसित करने की आसमा प्रस्तुत की है। ADM CITY डॉक्टर राजेश कुमार की अगुवाई में गठित टीम ने केडीए में बैठक कर अखिलेश दुबे द्वारा कब्जाई गई जमीनों व अवैध निर्माणों पर सभी बिंदुओं पर जांच की थी।
केडीए की भूमि को बेच दिया गया, रिकॉर्ड खोजे जा रहे
भूखण्ड संख्या 558/1 जूही डब्लू के स्वीकृत मानविर में 8 का भू-उपयोगी है। जिसका केवल 1758 वर्ग गज है। शिकायत की गई थी कि स्थल पर मन्दिर सम्बखेरेश्वर आशुतोष चाम अवैध रूप से निर्मित है। यहां सन्त निरंकारी सत्संग भवन एवं 5 अन्य आवासीय भवन निर्मित पाए गए। जांच में पाया गया कि यह भूमि केडीए की है। को. आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. के सचिव रामप्रसाद गुप्ता ने किस अधिकार से यह विक्रय किया स्पष्ट नहीं हो पाया। 1980-90 और 1990-2000 के दशक में हुए खरीद बिक्री की जांच की जा रही है। इसपर नोटिस जारी की गई है। साथ ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की बात कही गई है। उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध 26 (क) (4) की कार्यवाही दिनांक 07.07.2025 को की गयी है जिस पर सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 21.08.2025 नियत है।
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साकेत नगर में पार्क की जमीन पर किया कब्जा
साकेत नगर में भूखंड संख्या 152 योजना संख्या 2 ब्लाक डब्लू/1 का भूप्रयोग पार्क है। यहां 3719 वर्गमी के भाग में स्थित कम्युनिटी सेन्टर का क्षेत्रफल 365.82 था। इसकी आड़ में पूरे पार्क में आय निर्माण एवं पार्क पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज की गई थी। जांच में केडीए ने शिकायत सही पाई है। केडीए ने बताया कि डॉ. ब्रिज किशोरी दुबे स्मारक समिति के सचिव अखिलेश दुबे के पक्ष में 26.12.2005 को भूखण्ड संख्या 152, ब्लाक डब्लू 1 योजना संख्या-2, में 365 82 वर्गमी भूमि की लीज डीड की गयी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान मौके पर कम्युनिटी सेन्टर स्वीकृत मानचित्र से अलग जी+ 3 मंजिल का बना पया गया। निरीक्षण में अधिकारियों ने पाया कि अखिलेश दुबे द्वारा पुरे पार्क का प्रयोग कम्यूनिटी सेन्टर के रूप में किया जा रहा है। जबकि आवंटन 365.82 वर्गमी का ही हुआ है। पार्क में आवंटन से अधिक भूमि पर कब्जा कर बिना नक्शा स्वीकृति के अखिलेश दुबे ने निर्माण करा दिया। जोनल प्रवर्तन प्रभारी जोन 3 ने निर्माण को ध्वस्त कर इस पार्क को नगर निगम को देकर आम जनमानस के लिए खोलने के लिए कहा है।
पार्क की जमीन पर कब्जा कर बना लिया स्कूल
साकेत नगर में ही भूखण्ड संख्या-559, ब्लाक-डब्लू-में 1.11 एकड़ भूमिका भू-उपयोग पार्क है। जहां 1860 वर्गमी पार्क का आवंटन डॉक्टर बृज किशोर दुबे मेमोरियल school को 15.09.1998 में तत्कालीन मुख्य अभियन्ता ने 10 वर्ष के लिए किया था। जिसकी मियाद वर्ष 2008 में समाप्त हो गई। केडीए ने जांच में पाया कि इसका पुन नवीनीकरण किया ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भूखण्ड संख्या 559 पर अनाधिकृत रूप से मकान का निर्माण गया। इसपर KDA ने बताया कि सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने के लिए नोटिस 19.07 2025 प्रेषित की गयी है।
शिकायत सही पायी गयी है। भूखण्ड संख्या 559 कानपुर विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि है अतएव भूखण्ड संख्या 559 में बने मेसर्स डा ब्रिज किशोर दुबे मेमोरियल स्कूल एवं भवन इत्यादि के विरूद्व उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26क (4) के पंजीकृत मुकदमों का शीघ्र निस्तारण कर नियमानुसार/विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बेदखली/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना उचित होगा।
पार्क को नगर निगम द्वारा कब्जे में लेकर आम जनमानस के लिये विकसित करना आवश्यक है और यह पार्क आम जनमानस के उपयोग के लिये खुला होना चाहिए। इसमे आगे की कार्यवाही KDA एवं नगर निगम द्वारा किया जाना है।
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तेजाब मिल कैंपस में भी पार्क पर कब्जा कर बनवा लिया भवन
भूखण्ड 84/63 वेलफेयर सोसाइटी तेजाब मिल कैम्पस, स्थित पार्क पर भवन बनवा लिया। आख्या शिकायत सही पायी गयी। उपरोक्त शिकायत के कम में स्थलीय निरीक्षण कर अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस दिनांक 04.07.2025 को प्रेषित किया गया। इसमे आगे की कार्यवाही KDA द्वारा किया जाना है।
आवासीय परिसर में अवैध रूप से गेस्ट हाउस का संचालन
शिवशक्ति गेस्ट हाउस के आवासीय परिसर में भूखण्ड का निबन्धन कूटरचित अभिलेखों के आधार पर होना पाया गया। उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा थाना कोतवाली कानपुर नगर में FIR दर्ज करायी गयी थी। जोकि मुकदमा अपराध संख्या 384/09 मा० न्यायालय स्पे० एसीजेएम-प्रथम कानपुर नगर के न्यायालय में विचाराधीन है। KDA दिनांक 14.02.2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। इसमे आगे की कार्यवाही केडीए द्वारा किया जाना है।

