Kanpur Railway News: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो अब आपको रेलवे के नियमों का पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। Kanpur Railway News
लखनऊ अग्निकांड के बाद जागा केडीए, फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग सील
रेलवे ने रेलवे अधिनियम-1989 में संशोधन करते हुए कई मामलों में जुर्माना बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा बदलाव बिना टिकट या अनुचित टिकट पर जर्नी करने वालों के लिए किया गया है, जहां मिनिमम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब और कड़ी कार्रवाई होगी।
गंदगी फैलने पर सबसे ज्यादा कार्रवाई
कानपुर सेंट्रल स्टेशन डायरेक्टर आकांशु गोविल ने बताया कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन में चेकिंग स्टॉफ सबसे अधिक कार्रवाई गंदगी फैलाने पर करता है। उन्होंने बताया कि सीआईटी के आंकड़े देखा जाए तो डेली 30 से 35 लोगों पर गंदगी फैलाने के आरोप पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर में बिना टिकट सफर करने वाले और तीसरे नंबर में अनबुक्ड लगेज व बिना कारण चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाता है। उन्होंने बताया कि डिवीजन के जारी किए गए पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो कानपुर इन तीनों केसेस में रीजन में सबसे आगे है।
कई आरोपों में मैक्सिमम जुर्माना भी बढ़ाया
प्रयागराज डिवीजन के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि रेलवे ने जहां न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ा कर 500 रुपए किया है। वहीं कई बड़े अपराधों में अधिकतम जुर्माना भी बढ़ा कर दो से पांच हजार कर दिया गया है। जैसे की अभी तक अवैध वेंडरिंग के मामले का जुर्माना दो हजार कर दिया गया है। वहीं नशे की हालत में पकड़े जाने, स्टॉफ व पैसेंजर से अभद्रता करना व थूकने के केसेस में जुर्माने राशि को एक हजार से बढ़ा कर पांच हजार कर दिया गया है।
इन बदलावों का उद्देश्य रेलवे परिसरों को स्वच्छ, सुरक्षित और अनुशासित बनाना है। सभी पैसेंजर जर्नी के दौरान टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और अन्य नियमों का पालन करें ताकि अनावश्यक आर्थिक दंड से बचा जा सके।
अमित सिंह, पीआरओ, प्रयागराज डिवीजन

