दूल्हे का डोप टेस्ट जरूरी करने पर हरियाणा- पंजाब की…
शादी से पहले दूल्हे के डोप टेस्ट अनिवार्य करने पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ने असहमति जताई है। पंजाब- हरियाणा हाइकोर्ट ने नशे के कारण बर्बाद होते परिवारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शादी से पहले दूल्हे का डोप टेस्ट अनिवार्य करने का सुझाव देते हुए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सरकार से जबाव तलब किया था।
अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए
- इस पर हरियाणा सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि दूल्हे के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य नहीं होना चाहिए।ये केवल कोर्ट के अादेश पर ही होना चाहिए।
- वहीं पंजाब सरकार ने बताया कि प्रदेश में जहां पर डी एडिक्शन सेंटर हैं, वहां जाकर डोप टेस्ट करवाया जा सकता है।
- हालाकि इसे अनिवार्य किया जाना सही नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शादी से पहले दूल्हे के डोप टेस्ट करवाने में प्रशासन को कोई अापत्ति नहीं है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि दूल्हा सहमत है तो प्रशासन इसके लिए किट उपलब्ध करवाने को तौयार है।
यह कहा था कोर्ट ने
- हाइकोर्ट ने इससे पहले कहा खथा कि सिविल अस्पतालों में क्यों नहीं एेसी व्यवस्था की जा रही है कि शादी से पहले दूल्हों का डोप टेस्ट करवाया जाए। कोर्ट में अाने वाले अधिकतर पारिवारिक विवादों में नशें का सेवन परवारों के टूटने का कारण बनता है।
- एेसे में शादी से पहले यह जांच लेना कि दूल्हा नशा करता है या नहीं, बहुत जरूरी है। यह परिवारों को टूटने से बचाने में मददगार साबित हो सकता है।

