BIHAR NEWS : पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. Patna Civil Court
इससे पहले सोमवार को खान सर की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी। गौरतलब है कि खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है।

